भारतीय संविधान
मौलिक अधिकार (Page 7)
मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ताकि स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित की जा सके।
अनुच्छेद
मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं।
मौलिक अधिकारों के प्रकार
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
अनुच्छेद 19
नागरिकों को छह प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है जैसे अभिव्यक्ति, संगठन और आवागमन।
अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, जिसे न्यायालय ने व्यापक रूप से व्याख्यायित किया है।
अनुच्छेद 32
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा।
यह नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है।
रिट (Writs)
- हैबियस कॉर्पस
- मैंडमस
- प्रोहिबिशन
- सर्टियोरारी
- क्वो वारंटो
उचित प्रतिबंध
मौलिक अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं और उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
अनुच्छेद 19, 21, 32 और रिट UPSC में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
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