भारतीय संविधान
प्रस्तावना (Page 6)
प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है, जो उसके उद्देश्यों और मूल्यों को दर्शाती है।
प्रमुख शब्द
- सार्वभौम: भारत पूर्णतः स्वतंत्र है
- समाजवादी: सामाजिक और आर्थिक समानता
- धर्मनिरपेक्ष: सभी धर्मों का समान सम्मान
- लोकतांत्रिक: जनता द्वारा चुनी गई सरकार
- गणराज्य: राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख
उद्देश्य
- न्याय – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
- स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
- समानता – अवसर और स्थिति
- बंधुत्व – राष्ट्रीय एकता और अखंडता
महत्व
- संविधान की व्याख्या में सहायक
- संविधान निर्माताओं की दृष्टि को दर्शाती है
- शासन का मार्गदर्शन करती है
संशोधन
42वाँ संविधान संशोधन (1976) द्वारा "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए।
प्रस्तावना की प्रकृति
प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती, लेकिन यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है।
परीक्षा फोकस:
प्रमुख शब्द, उद्देश्य और 42वाँ संशोधन UPSC में महत्वपूर्ण हैं।
प्रमुख शब्द, उद्देश्य और 42वाँ संशोधन UPSC में महत्वपूर्ण हैं।
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